भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि आरोपी को ऐसी जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और इस संबंध में वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के साथ-साथ आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(2) द्वारा संरक्षित है.
यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि ने कहा, आधार को बदनाम करने का अभियान चल रहा है.
अमेरिकी ह्विसिल ब्लोवर स्नोडेन ने कहा कि आधार लीक मामले में द ट्रिब्यून की पत्रकार पर कार्रवाई की जगह उसे पुरस्कृत करना चाहिए.
भाजपा सांसद ने कहा, क्या केवल प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है, यहां तक कि समाज और देश के लिए ईमानदारी से पेश आने वाली जनता को भी परेशान किया जा रहा है.
एडिटर्स गिल्ड ने आधार डेटा चोरी को लेकर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की.
इस ख़बर में दावा किया गया था कि एक 'एजेंट' की मदद से मात्र 500 रुपये खर्च कर के किसी भी व्यक्ति के बारे में आधार से जुड़ी सभी निजी जानकारी हासिल की जा सकती है.