फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 13 मई को मतदान हुआ था. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में नाबालिग युवक कई बार भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद मुकेश राजपूत के लिए ईवीएम पर मतदान करते देखा जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने कहा कि हम सिर्फ नोटिस जारी करके जवाब मांग सकते हैं. हमें किसी पार्टी के पहचान को रद्द करने या उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है.
चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व क़ानून, 1951 में संशोधन करके धारा 58बी शामिल करने की मांग की थी, ताकि राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिश्वत देने पर चुनाव को स्थगित या रद्द किया जा सके. लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को ख़ारिज कर दिया.