मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 में प्रावधान है कि राराष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे. चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा विपक्ष के नेता इसके सदस्य होंगे.