दवा मंज़ूरी प्रक्रिया रिपोर्ट के हिस्से गायब होने पर अदालत ने डीसीजीआई से कहा- ये मज़ाक नहीं है

एक सुनवाई के दौरान कुछ दवाओं के क्लीनिकल परीक्षणों की मंज़ूरी संबंधी प्रक्रियाओं की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों के गायब होने पर हाईकोर्ट ने भारत के औषध महानियंत्रक से कहा कि यह हंसी का विषय नहीं है. यह कैसे कह सकते हैं कि संसद के समक्ष रखी गई एक समिति की रिपोर्ट का विवरण आपके पास उपलब्ध नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने गलत हिप इंप्लांट मामले में जॉनसन एंड जॉनसन के ख़िलाफ़ मामला बंद किया

मशहूर फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर आरोप है कि उसकी हिप इंप्लांट डिवाइस की वजह से दुनिया भर के कई मरीजों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है. भारत में कंपनी के गलत हिप इंप्लांट डिवाइस की वजह से लगभग 3600 मरीज प्रभावित हुए हैं और कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है.

सरकार को थी जॉनसन एंड जॉनसन के गड़बड़ी की जानकारी, दो साल बाद किया बैन, हज़ारों मरीज़ प्रभावित

फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने 24 अगस्त 2010 को ही दुनियाभर से अपनी दोषपूर्ण हिप इंप्लांट (कूल्हा प्रतिस्थापन) डिवाइस को वापस ले लिया था लेकिन भारतीय आयातकों ने इस पर प्रतिबंध लगाने और लाइसेंस रद्द करने में करीब दो साल लगा दिए.

कॉम्बिफ्लेम, डी-कोल्ड टोटल समेत 60 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरीं

केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने इन दवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है. इस साल मार्च में इन दवाओं पर टेस्ट किए गए थे.