छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने दिसंबर 2021 में सहायक प्रोफेसर (नर्सिंग) और व्याख्याताओं के पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें केवल महिला उम्मीदवार ही भर्ती और नियुक्ति के लिए पात्र बताई गई थीं. अदालत ने इस कदम को भारतीय संविधान का उल्लंघन करार दिया.