केरल विधानसभा ने यह प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया है. इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद कुछ तकनीकी ख़ामियों का हवाला देते हुए इसे वापस भेज दिया था.
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल में होने जा रहा मुक़ाबला न केवल भाजपा, बल्कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है. भाजपा ने आज तक राज्य में कोई संसदीय सीट नहीं जीती है, वहीं केंद्र में भाजपा की विभाजनकारी राजनीति को 'इंडिया' गठबंधन के बैनर तले चुनौती देने की बात करने वाले विपक्षी दल केरल में एलडीएफ और यूडीएफ में बंटकर एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं.
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केरल सरकार ने पुलिस अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें धारा 118 ए जोड़ने का फैसला किया था. इसके तहत अगर कोई शख़्स सोशल मीडिया के ज़रिये कोई अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो उसके ख़िलाफ़ 10 हज़ार रुपये का जुर्माना या तीन साल की क़ैद या दोनों का प्रावधान किया गया था.
केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान को लिखे गए पत्र में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने कहा कि अरुंधति रॉय के 'देशविरोधी' भाषण में देश की संप्रभुता और अखंडता पर सवाल उठाया गया है.