मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक 2024 में कहा गया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कोई भी सदस्य अपनी पेंशन पात्रता खो देगा.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक 2024 में कहा गया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कोई भी सदस्य अपनी पेंशन पात्रता खो देगा.