भारतीय रिज़र्व बैंक के इस साल जुलाई के नोटिस में कहा गया है कि विदेशी एनजीओ को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, 2010 की पूर्व संदर्भ श्रेणी (पीआरसी) में रखा गया है. इसका अर्थ है कि जब कोई विदेशी दानकर्ता भारत में प्राप्तकर्ता एसोसिएशन को राशि भेजेगा, तब इसके लिए उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूर्व में मंज़ूरी लेनी होगी.