इंडियन बैंक द्वारा गर्भवती महिलाओं को नौकरी के लिए ‘अस्थायी रूप से अयोग्य’ बताने पर विवाद

दिल्ली महिला आयोग ने इंडियन बैंक को नोटिस जारी करके उससे अपने इस दिशा-निर्देश को वापस लेने को कहा है, जिसके तहत तीन माह या उससे अधिक समय की गर्भवती महिलाओं को नौकरी के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य क़रार दिया गया है. इससे पहले जनवरी में भारतीय स्टेट बैंक ने ऐसे ही नियम लागू किए थे. हालांकि विरोध के बाद उसे वापस ले लिया गया था.