मलयालम फिल्म उद्योग में यौन शोषण से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही केरल हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने एसआईटी को निर्देश दिया कि वह जस्टिस हेमा समिति के सामने दर्ज किए गए गवाहों के बयानों को संज्ञेय अपराधों की 'सूचना' के रूप में मानकर आगे की कार्रवाई करे.
2017 में एक अभिनेत्री के अपहरण और यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद केरल सरकार ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की समस्याओं पर गौर करने के लिए हेमा समिति का गठन किया था. ये रिपोर्ट दिसंबर 2019 में सरकार को सौंपी गई थी, जिसे करीब पांच सालों बाद जारी किया गया.