कोविड-19: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मुआवज़े का दावा करने के लिए चार हफ़्ते का समय पर्याप्त नहीं

केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण हुई मौत पर मृतक के परिजनों द्वारा मुआवज़े का दावा करने के लिए चार हफ़्ते की समयसीमा तय करने का अनुरोध किया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह समयसीमा उचित नहीं है, क्योंकि अगर कोई मौत होती है तो परिवार को उस दुख से उबरने में वक़्त लगेगा, तब वह दावा जताएगा.

अदालत ने कोविड-19 से मौत पर पीड़ित परिवारों को मुआवज़े संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

शीर्ष अदालत दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इन याचिकाओं में केंद्र तथा राज्यों को 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समान नीति अपनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.