सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा की जाती है. पीठ ने सुझाव दिया कि जब तक कोविड-19 संक्रमितों की संख्या कम है, तब तक टीकाकरण नहीं करवाने वालों पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए. अदालत ने टीका परीक्षण से जुड़े सभी आंकड़ों को भी बिना देरी किए जनता को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है.