पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र जारी किए गए प्रशासनिक दिशानिर्देशों के तहत ही आरोपियों को रिहा किया जाना चाहिए.
पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने शव ले जाने के लिए पीड़िता के परिवार से कथित तौर पर 3,000 रुपये मांगें, जिसके बाद परिवार को चार किलोमीटर तक शव को कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा.