हिमाचल प्रदेश में हुए एक एसिड अटैक के आरोप में सज़ा काट चुके दो दोषियों को पीड़िता को अतिरिक्त मुआवज़ा देने का आदेश देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध में किसी तरह की नरमी की गुंजाइश नहीं है. पीड़िता को ऐसे हमले से जो आघात पहुंचा है उसकी भरपाई दोषियों को सज़ा देने या किसी भी मुआवज़े से नहीं की जा सकती.