केरल पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा करने के लिए भाजपा नेता अनिल के. एंटनी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बुर्का पहने महिलाओं से जुड़ीं एक घटना पर टिप्पणी की थी. मंगलवार को ही केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक बयान देने के लिए केस दर्ज किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हिंसा के बारे में लिखना कोई अपराध नहीं है. त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकार समीउल्लाह शब्बीर ख़ान के ख़िलाफ़ राज्य में पिछले साल हुई हिंसा से संबंधित एक ट्वीट के लिए यूएपीए और विभिन्न धाराओं के तहत मुक़दमा दर्ज किया था.
तीन जनवरी 2018 को द ट्रिब्यून अख़बार में प्रकाशित पत्रकार रचना खेड़ा की रिपोर्ट में बताया गया था कि पेटीएम के ज़रिये सिर्फ़ 500 रुपये का भुगतान करने पर दस मिनट के भीतर एक एजेंट ने उन्हें लॉग-इन आईडी और पासवर्ड दिया, जिससे फोटो, फोन नंबर और ईमेल सहित किसी भी आधार नंबर की पूरी जानकारी ली जा सकती थी.