द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को दृष्टिहीन छात्रों का पुनर्वास करने का आदेश दिया.
छात्रों का आरोप है कि बिना सूचना दिए की गई कार्रवाई. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा कि हॉस्टल प्रबंधन को कई बार दी गई थी सूचना.