महाराष्ट्र: सरकारी दस्तावेज़ों में मां का नाम दर्ज करना अनिवार्य किया गया

महाराष्ट्र सरकार का नया नियम 1 मई 2014 या उसके बाद पैदा हुए सभी नागरिकों पर लागू होगा. आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दस्तावेज़, संपत्ति के कागज़ात, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि जैसे सभी सरकारी दस्तावेज़ों में नए प्रारूप के अनुसार अपना नाम रजिस्टर करना होगा.