सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सीआईसी ने आरबीआई के उस फ़ैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने आरटीआई एक्ट के तहत सारस्वत बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट, एनपीए और डिफ़ॉल्टर्स की सूची सार्वजनिक करने को कहा था.
पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने याचिका दायर कर मांग की थी कि क़र्ज़ नहीं चुकाने वाले लोगों की सूची और उसकी निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने के लिए आरबीआई द्वारा भेजी जा रहीं आरटीआई नोटिसों पर रोक लगाई जाए.
वीडियो: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चार साल बाद पहली बार आरबीआई ने आरटीआई के तहत टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची जारी की है. इस मुद्दे पर द वायर के पत्रकार कबीर अग्रवाल और धीरज मिश्रा की बातचीत.
सूचना के अधिकार के तहत रिज़र्व बैंक से डिफाल्टरों के नाम की जानकारी मांगी गई थी.
जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के तहत बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट न देने पर आरबीआई को अवमानना नोटिस जारी किया था, हालांकि शुक्रवार को अदालत ने अवमानना की कार्यवाही से इनकार करते हुए कहा कि वह उसे आरटीआई क़ानूनों के प्रावधानों का पालन करने का आख़िरी मौक़ा दे रही है.