दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश का केंद्र के दूर संचार विभाग में तबादला हो गया है. बीते फरवरी में उन्होंने अरविंद केजरीवाल समेत 11 विधायकों पर मार-पीट का आरोप लगाया था.
पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा था कि उसका कामकाज पूरी तरह पंगु है और वह राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के बारे में संविधान पीठ के फैसले के बावजूद अधिकारियों के तबादले या पदस्थापना का आदेश नहीं दे सकती है.
मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर 19 फरवरी की देर रात एक बैठक के दौरान उन पर हमला किया गया.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि इतनी महंगाई में हमने गरीब मज़दूरों का वेतन बढ़ाकर उन्हें बड़ी राहत दी थी. अदालत के आदेश को पढ़कर हम आगे की रणनीति तय करेंगे.
जन सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचाने के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने वापस लौटाया.