बीते अप्रैल में दिल्ली जेल नियम के नियम 631 के अंतर्गत आने वाले कैदियों से जुड़ा एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें उन पर अभियोजन एजेंसी की अनुमति के बिना अपने परिजनों को फोन करने पर रोक लगा दी गई थी.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर ख़ालिद के आवेदन पर नोटिस जारी कर तिहाड़ जेल के अधीक्षक से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी. उमर उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगा मामले में सितंबर 2020 से जेल में बंद हैं.