केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई में दिए गए जवाब में कहा है कि फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को रिश्वत देने से रोकने के लिए स्वैच्छिक तौर पर लागू यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस ही पर्याप्त है. हालांकि, पूर्व में सरकार अनिवार्य क़ानून की ज़रूरत पर जोर देती रही है.