दूरसंचार विभाग के विश्लेषण के अनुसार, नकली आईडी प्रूफ या पते के दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके कम से कम 21 लाख सिम कार्ड सक्रिय किए गए हैं. संदेह है कि इनमें से अधिकांश का उपयोग विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध या ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए किया जाता है.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जून 2012 से मार्च 2021 के बीच देशभर में सरकार द्वारा 518 बार इंटरनेट को बंद किया गया. यह दुनिया में इंटरनेट ब्लॉक करने का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. हालांकि, दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय के पास इन आंकड़ों की पुष्टि का कोई तंत्र नहीं है. उनके पास राज्यों द्वारा इंटरनेट को बंद करने आदेशों का कोई ब्योरा नहीं है.
अंबानी की याचिका पर एनसीएलएटी ने शुक्रवार को एसबीआई को 259 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया. उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस समूह को एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये 19 मार्च तक चुकाने को कहा था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि यदि समूह ऐसा करने में विफल रहता है तो अनिल अंबानी को जेल जाना पड़ेगा.
सरकार ने संदेश दिया है कि गाली और धमकियां देने वाले हमारे लोग हैं. इनको कुछ नहीं होना चाहिए. उसकी यह कार्रवाई एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अफसर को हतोत्साहित करती है और लंपटों की जमात को उत्साहित करती है.
आशीष जोशी ने सोमवार को दिल्ली के विधायक कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी. इसके एक दिन बाद ही जोशी के निलंबन का आदेश जारी किया गया.
अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस ने लगभग 45,000 करोड़ रुपये के कर्ज को चुकाने के लिए अपनी संपत्तियों को बेचने में असफल रहने पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच में दिवालिया याचिका दायर करने का फैसला किया.
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और अन्य दो लोगों के ख़िलाफ़ 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण अवमानना कार्रवाई के लिए टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन इंडिया की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली. न्यायालय इस पर बाद में फैसला सुनाएगा.
आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के सहायक रजिस्ट्रार मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवर्ती ने अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए न्यायिक आदेश को बदल दिया था ताकि ऐसा लगे कि एरिक्सन द्वारा अंबानी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना था.
स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन का कहना है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा जान-बूझकर 550 करोड़ रुपये का समय से भुगतान नहीं किया गया है. उसने सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी समेत कंपनी के दो अधिकारियों के देश से बाहर जाने पर रोक लगाने की अपील की है.
वीडियोकॉन के अनुसार, दूरसंचार लाइसेंस रद्द होने से कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा. कंपनी को दूरसंचार सेवा कारोबार के लिए करीब 25 हज़ार करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ा था.
विशेष सीबीआई जज ने कहा, दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता ने लोगों को एक बड़े घोटाले की अटकलों के लिए विवश किया.