उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले का मामला. 22 वर्षीय युवक पर एक दलित युवती का अपहरण और बलात्कार करने का आरोप है. पुलिस ने अपहरण, बलात्कार और नए धर्मांतरण रोधी कानून से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर युवक को बीते 10 दिसंबर को गिरफ़्तार किया था.
इन 14 दर्ज मामलों में से 13 में आरोप लगाया गया है कि हिंदू महिला को इस्लाम क़बूलने के लिए मजबूर किया गया है. इसमें से सिर्फ़ दो मामलों में ही संबंधित महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, बाकी के 12 मामलों में लड़की के परिजनों ने केस दर्ज कराया है.
बिहार में भाजपा के सहयोगी दल जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने कहा कि समाजवादियों ने डॉ. राम मनोहर लोहिया के दिनों से ही वयस्कों के विवाह के अधिकार को बरक़रार रखा है, चाहे वह किसी भी जाति और संप्रदाय में हो.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी क़ानून लागू किए एक महीने हो चुके हैं. इसके तहत शादी के लिए छल-कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराए जाने पर अधिकतम 10 साल के कारावास और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है. उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां ये ऐसा क़ानून लागू हुआ है.
यूपी के बिजनौर ज़िले की घटना. 14 दिसंबर को नाबालिग दलित लड़की एक दोस्त के साथ रात में अपने एक अन्य दोस्त की जन्मदिन पार्टी से पैदल घर लौट रही थी कि कुछ लोगों ने कथित तौर पर इन दोनों का पीछा किया और इनकी डंडों से पिटाई की.
पुलिस का कहना है कि दलित नाबालिग लड़की के पिता के कहने पर एफ़आईआर दर्ज की गई है, जबकि पिता ने इस बात से इनकार किया है. उन्होंने मामले को राजनीतिक रूप देने के लिए गांव के प्रधान पर आरोप लगाया है. हालांकि प्रधान ने उनके आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने केस दर्ज कराने में उनकी मदद की थी.