मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक सरकारी कर्मचारी के ख़िलाफ़ एक वॉट्सऐप ग्रुप में कथित आपत्तिजनक संदेश फॉरवर्ड करने के लिए सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था. अब हाईकोर्ट ने कहा है कि वॉट्सऐप ग्रुप में संदेश फॉरवर्ड करना नियम 3 के किसी भी प्रावधान के दायरे में नहीं आता.