कैरी बैग के पैसे वसूलने पर उपभोक्ता अदालत ने रिलायंस रिटेल पर 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया

मामला कर्नाटक के बेंगलुरु का है. शिकायतकर्ता ने रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से क़रीब 2 हज़ार रुपये की ख़रीददारी की थी, लेकिन उनके बिल में कैरी बैग के भी 24.90 रुपये जोड़ दिए गए थे. उन्होंने शिकायत की थी कि रिलायंस पॉइंट उपभोक्ताओं को अपना कैरी बैग अंदर ले जाने नहीं देता है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह ग्राहकों को मुफ्त कैरी बैग प्रदान करे.

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मनोरोग से ग्रसित एक शिकायतकर्ता ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से ली गई एक पॉलिसी के तहत मेडिकल क्लेम के लिए आवेदन किया था, लेकिन बीमा कंपनी ने उनके दावे को ख़ारिज कर दिया था. इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील की थी.