बंगाल शिक्षा बोर्ड के मुताबिक, क़रीब चार दशक पहले 1983 में 66 लोगों के एक समूह ने शिक्षकों की नौकरी की मांग को लेकर केस दायर किया था. 40 साल बाद दिसंबर 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी भर्ती का आदेश दिया था. इनमें से तीन की मौत हो चुकी है. बोर्ड ने कहा कि अदालत के आदेश पर कार्य करते हुए इन लोगों को नियुक्ति-पत्र भेजे गए थे.