मुंबई के एक शख़्स ने उसके द्वारा एक महिला को लिखे आपत्तिजनक ईमेल के ख़िलाफ़ दर्ज मामले को ख़ारिज करने की अपील की थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि ईमेल या सोशल मीडिया पर महिला के बारे में अपमानजनक शब्द लिखना अपराध की श्रेणी में आता है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि एक अभियुक्त के स्मार्टफोन, लैपटॉप या ईमेल खाते की जांच के लिए एक सर्च वारंट आवश्यक है. जांच में सहयोग के लिए केवल एक ट्रायल कोर्ट के आदेश के माध्यम से एक अभियुक्त को उसके गैजेट्स या खातों के पासवर्ड/पासकोड का खुलासा करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है.