शीर्ष अदालत ने गुजरात से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ स्तनपान कराने वाली माताओं से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण और नवीन प्रावधानों को लागू करने का व्यापक काम उन्हें सौंपा गया है. इस प्रकार इस तर्क को स्वीकार करना असंभव है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को सौंपी गई नौकरी अंशकालिक नौकरी है.