गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एनजीओ के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और हर सदस्य को यह प्रमाणित करना होगा कि धर्मांतरण कराने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए न तो उसे सज़ा हुई है और न ही दोषी ठहराया गया है.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एनजीओ के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और हर सदस्य को यह प्रमाणित करना होगा कि धर्मांतरण कराने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए न तो उसे सज़ा हुई है और न ही दोषी ठहराया गया है.