सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह दिल्ली मेट्रो रेल निगम की वित्तीय स्थिति ठीक रखे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिसकी वजह से उसे घाटा उठाना पड़े. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जून महीने में मेट्रो और बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा की थी.