बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन सिंह को बीते 27 अप्रैल को रिहा कर दिया गया था. कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में जेल नियमों में संशोधन को चुनौती दी है.
बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन सिंह को रिहा कर दिया गया है. इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं कृष्णैया की पत्नी ने अपनी याचिका में कहा है कि आजीवन कारावास की सज़ा का मतलब पूरे जीवन का कारावास है और इसकी व्याख्या 14 साल के कारावास में तब्दील नहीं की जा सकती है.