उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से मुक़ाबला करने के लिए राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये पर फटकार लगाते हुए कहा कि जहां महामारी के दौरान युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, वहीं प्रक्रियाओं में देरी के लिए नौकरशाही बाधाएं पैदा की जा रही हैं.