पटना हाईकोर्ट के सात जजों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) एकाउंट को क़ानून और न्याय मंत्रालय से प्राप्त राय के आधार पर बिहार के महालेखाकार द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे उनके पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति खड़ी हो गई है.