इस साल मार्च में गुजरात सरकार ने ऐलान किया था कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूली पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल किया जाएगा. इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, जिसे संविधान के विरुद्ध बताते हुए ज़मीयत उलेमा-ए-हिंद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि पोक्सो क़ानून की जानकारी न होने से युवाओं का जीवन ख़राब हो रहा है. इससे लोगों को अवगत कराना ज़रूरी है.
गुजरात दंगों के दौरान आणंद ज़िले के ओडे कस्बे में एक घर में लगाई गई आग में अल्पसंख्यक समुदाय के 23 लोग जलकर मर गए थे. एसआईटी अदालत ने 23 लोगों को सज़ा सुनाई थी.