गुजरात विधानसभा ने बीते 16 सितंबर को विवादास्पद विधेयक पारित किया था, जिससे राज्य के 11 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को इसके दायरे में लाया गया और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कामकाज को नियंत्रित करने वाले विभिन्न क़ानूनों को एकीकृत किया गया. कांग्रेस का आरोप है कि इस क़ानून के कड़े प्रावधान शैक्षणिक स्वतंत्रता एवं विश्वविद्यालय के आंतरिक कामकाज के लिए नुकसानदायक हैं.