गुजरात सरकार ने साल 2005 में कच्छ ज़िले में मुंद्रा बंदरगाह के पास 231 एकड़ चरागाह भूमि अडानी पोर्ट्स को आवंटित की थी, जिसके ख़िलाफ़ ग्रामीणों ने अदालत का रुख़ किया था. अब सरकार ने कोर्ट में बताया है कि वह अडानी समूह से ज़मीन वापस लेगी.
शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई भी क़ानून शादी के बाद महिला के धर्म परिवर्तन की बात नहीं कहता है.
गुजरात हाईकोर्ट ने दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के पुनर्निमाण एवं मरम्मत के लिए राज्य सरकार को पैसों के भुगतान करने के लिए कहा था.
बिलकिस बानो को इंसाफ मिल पाया क्योंकि शेष भारत और देश की अन्य संस्थाओं में अभी अराजकता की वह स्थिति नहीं है, जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में प्रश्रय दिया था. पर अब धीरे-धीरे यह अराजकता प्रादेशिक सीमाओं को तोड़कर राष्ट्रीय होती जा रही है.