दिल्ली दंगों संबंधी मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता गुलफ़िशा फ़ातिमा ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें हिरासत में रखना ग़ैर क़ानूनी है, जिस पर अदालत ने कहा कि वे न्यायिक हिरासत में है और इसे अवैध नहीं कहा जा सकता.
सीपीआई नेता को पुलिस ने 15 दिन तक कोर्ट में पेश नहीं किया, पत्नी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई तो पुलिस याचिका वापस लेने का दबाव बना रही है.