दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर द्वारा दायर उस शिकायत पर दिल्ली पुलिस को कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसमें पिछले साल फरवरी में लोगों को दंगे के लिए कथित रूप से उकसाने के आरोप में भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है.
राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की शिकायत पर ‘उम्मीद अमन घर’ और ‘खुशी रेनबॉ होम’ इन एनजीओ में कथित नियमों के उल्लंघनों के लिए मामला दर्ज किया है. ये एनजीओ पूर्व आईएएस अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर द्वारा संचालित हैं.
एक जनहित याचिका में शहरों से पलायन न करने वाले कामगारों को पारिश्रमिक दिए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे बताया गया है कि ऐसे कामगारों को आश्रय गृहों में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और ऐसी स्थिति में उन्हें पैसे की क्या जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल एक जनहित याचिका में कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से रोज़गार गंवाने वाले लाखों कामगारों के लिए जीने के अधिकार लागू कराने की आवश्यकता है. सरकार के 25 मार्च से 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद ये कामगार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.
सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेताओं के नफ़रत भरे भाषण देने पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए याचिका लगाई गई है. इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंदर के एक पुराने भाषण के अंश का हवाला देते हुए उसे हिंसा भड़काने वाला कहा है.
वीडियो: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के बाद नफ़रत भरे भाषण देने के लिए भाजपा नेताओं- कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस बारे में उनसे द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु की बातचीत.
वीडियो: दिल्ली दंगों पर जन स्वास्थ्य अभियान नाम की संस्था की ओर से एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें इस दौरान उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाया गया है. सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर भी रिपोर्ट बनाने वाली टीम का हिस्सा थे और उनका कहना है कि जिस समय दिल्ली दंगों में जल रही थी, सरकारें जनता के बीच न होकर सोशल मीडिया पर सक्रिय थीं. उनसे रीतू तोमर की बातचीत.
असम में विदेशी लोगों की हिरासत से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि विदेशी नागरिक कैसे स्थानीय आबादी के साथ घुल-मिल गए और उनका पता लगाने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है. अदालत ने असम के मुख्य सचिव को तलब किया.