हाशिमपुरा नरसंहार मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 16 दोषियों में से आठ को ज़मानत दी

1987 में उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा में 42 लोगों की हत्या के आरोप में दिए निचली अदालत के फ़ैसले को पलटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में 16 पीएसी जवानों को दोषी मानते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से आठ दोषियों को ज़मानत दी है.

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उत्तर प्रदेश में साल 1987 के मेरठ दंगों के दौरान 22 मई को यहां के हाशिमपुरा में 42 मुस्लिम युवकों को पीएसी जवानों द्वारा हत्या कर दी गई थी. इसके अगले दिन 23 मई को मलियाना गांव के 72 से अधिक मुसलमानों को इसी तरह मार डाला गया था. 2018 में हाशिमपुरा मामले में 16 पीएसी जवानों को उम्रक़ैद की सज़ा मिल चुकी है, लेकिन मलियाना के पीड़ितों को घटना के 34 साल बाद भी न्याय का इंतज़ार है.

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याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 23 मई 1987 को पीएसी ने मेरठ के मलियाना गांव में मुस्लिम समुदाय के 72 लोगों की हत्या कर दी थी. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि तीन दशक बीत जाने के बाद भी ट्रायल कोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि एफआईआर समेत महत्वपूर्ण अदालती दस्तावेज़ संदिग्ध परिस्थितियों में ग़ायब हो गए हैं.

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हाशिमपुरा नरसंहार मामले में 31 साल बाद आया फैसला. गवाह ने आरोप लगाया कि नरसंहार के बाद पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पीड़ित लोगों को परेशान किया और कार्रवाई के नाम पर पक्षपात हुआ. इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश की गई.