झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु समेत कोयला सचिव और तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार विजय जोशी को भी तीन साल की क़ैद की सज़ा. कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना.
दिल्ली की विशेष अदालत ने कोड़ा के साथ पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बासु, दो सरकारी कर्मचारी और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को धारा 120बी के तहत दोषी क़रार दिया.