बेंगलुरु में होने वाले वीर दास के शो को लेकर हिंदू जनजागृति वेदिके ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शो को रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि यह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा और दुनिया के सामने भारत की ख़राब छवि पेश करेगा.
बीते 13 जुलाई को ईटानगर ज़िला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह क़दम समाज में शांति बनाए रखने और समाज के भीतर धर्मनिरपेक्षता व भाईचारे की भावना को कायम रखने के लिए है. होटलों और रेस्तरां के साइनबोर्ड पर ‘बीफ’ शब्द का इस तरह खुला प्रदर्शन समाज के कुछ वर्गों की भावनाओं को आहत कर सकता है और विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा कर सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को उस याचिका पर अपना जवाब दाख़िल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, जिसमें निचली अदालत के 28 जून के आदेश को चुनौती दी गई है. निचली अदालत ने ज़ुबैर को चार दिन की पुलिस हिरासत में देने का आदेश दिया था. ज़ुबैर को एक ट्वीट के ज़रिये धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में बीते 27 जून को गिरफ़्तार किया था.
दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर के 2018 में किए गए जिस ट्वीट को उनकी गिरफ़्तारी की वज़ह बताया है, उसके ख़िलाफ़ @balajikijaiin नाम के ट्विटर हैंडल द्वारा शिकायत की गई थी. पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि यह कोई अनाम एकाउंट नहीं है बल्कि 'इनफॉर्मर' है.
सरकार के कारिंदे आधी शती पहले की इमरजेंसी की ज़्यादतियों को कोसते हैं, पर देशवासी बिना किसी एलानिया इमरजेंसी के तबसे बदतर हालात में जी रहे हैं.
ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर के जिस ट्ववीट को 'धार्मिक भावनाओं को भड़काने' वाला बताने का दावा करते हुए दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, वह साल 1983 में आई मशहूर निर्देशक हृषिकेश मुखर्जी की कॉमेडी फिल्म 'किसी से न कहना' का एक दृश्य है, जिसमें 'हनीमून होटल' की मात्राओं में फेरबदल करते हुए इसे 'हनुमान होटल' लिखा गया था.
गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 के तहत मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी के वडोदरा में संचालित एक शेल्टर होम के ख़िलाफ़ यह मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, संगठन ने धर्मांतरण के आरोपों से इनकार किया है. आरोप है कि संगठन के शेल्टर होम में रह रहीं लड़कियों को ईसाई धर्म के ग्रंथों को पढ़ने और इसकी प्रार्थनाओं में भाग लेने को मजबूर किया जा रहा था.