इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों पर एक से पांच लाख रुपये का तक जुर्माना भी लगाया है.
कोर्ट ने शहरी बेघरों के लिए दिए गए धन का आॅडिट कराने की हिमायत करते हुए कहा, कार्य विशेष के पैसे का उपयोग दूसरे काम में नहीं होना चाहिए.