नाबालिग का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अनैतिक और अवैध: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 17 वर्षीय मुस्लिम लड़के की याचिका को ख़ारिज कर दी जिसमें आपराधिक मुकदमे से संरक्षण की मांग की थी. यह मुक़दमा उनकी 19 वर्षीय हिंदू लिव-इन पार्टनर के परिवार द्वारा दायर किया गया था. कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है और कोई बच्चा लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता.

इंडियन बैंक द्वारा गर्भवती महिलाओं को नौकरी के लिए ‘अस्थायी रूप से अयोग्य’ बताने पर विवाद

दिल्ली महिला आयोग ने इंडियन बैंक को नोटिस जारी करके उससे अपने इस दिशा-निर्देश को वापस लेने को कहा है, जिसके तहत तीन माह या उससे अधिक समय की गर्भवती महिलाओं को नौकरी के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य क़रार दिया गया है. इससे पहले जनवरी में भारतीय स्टेट बैंक ने ऐसे ही नियम लागू किए थे. हालांकि विरोध के बाद उसे वापस ले लिया गया था.

कोर्ट ने एससी महिला की नियुक्ति पर गुजरात लोकसेवा आयोग के फ़ैसले को अवैध बताया

याचिकाकर्ता महिला ने जीपीएससी के उस फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें बिक्री कर विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी गई थी, जो उनकी तीसरी वरीयता थी, जबकि सामान्य वर्ग में 110वीं रैंक लाने वाली महिला की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी, जो याचिकाकर्ता की पहली वरीयता थी.

कोर्ट ने कंगना रनौत की बिल्डिंग पर बीएमसी की कार्रवाई ख़ारिज की, कहा- यह दुर्भावना से प्रेरित

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक के ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बयान के चलते सरकार ऐसे दुर्भावनापूर्ण क़दम नहीं उठा सकती है. कोर्ट ने कंगना रनौत के बयान को भी अस्वीकार किया और कहा कि उन्हें सार्वजनिक टिप्पणी करते वक़्त सावधानी बरतनी चाहिए. बीते नौ सितंबर को बीएमसी अभिनेत्री के बांद्रा स्थित बंगले में हुए ‘अवैध निर्माणों’ को ढहा दिया था.

2016 से 2019 के बीच बीएमसी ने अवैध निर्माण की सिर्फ़ 10.47 फीसदी शिकायतों में कार्रवाई की

आरटीआई के तहत प्राप्त की गई जानकारी से पता चला था कि एक मार्च 2016 से लेकर आठ जुलाई 2019 के बीच बीएमसी को अवैध निर्माण की कुल 94,851 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, लेकिन उस समय तक इसमें से सिर्फ़ 5,461 मामलों में ही कार्रवाई की गई थी.

मेघालय खदान: नौसेना के बाद राज्य सरकार ने मारे गए खनिकों को निकालने का अभियान बंद किया

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि खनिकों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत न हो जाएं इसलिए अभियान रोका गया क्योंकि इसे जारी रखना नामुमकिन होता जा रहा है.

मेघालय कोयला खदान: 34वें दिन एक मज़दूर का शव मिला, 14 लोगों का अभी भी पता नहीं

नौसेना की टीम को एक मज़दूर का शव करीब 200 फीट की गहराई में मिला है. मेघालय के लुमथरी खदान में 13 दिसंबर से 15 लोग फंसे हुए थे. सुप्रीम कोर्ट ने मज़दूरों को बाहर निकालने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा था.