जम्मू कश्मीर के एक लेक्चरर के ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी रद्द करते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि राष्ट्रगान के लिए खड़े न होने को राष्ट्रगान के लिए अनादर के रूप में माना जा सकता है लेकिन यह राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के तहत अपराध नहीं है.
साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले बिना किसी नाटकीयता के राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बजाया जाना चाहिए.
कोर्ट ने कहा, नागरिकों को अपनी आस्तीनों पर देशभक्ति लेकर चलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.