सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ऐसे कई मामले हैं, जहां केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ख़ुद को ‘सीबीआई’ के बजाय ‘रिपब्लिक ऑफ इंडिया’ के रूप में प्रस्तुत किया है. ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सीबीआई का काम एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की अवैधताओं की जांच करना है. आप संघ या गणतंत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में यह टिप्पणी गुजरात हाईकोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध दायर अपील पर की, जिसमें उसने राजकोट में एक भूखंड के ख़रीदारों से धन ऐंठने के आरोप में कई लोगों के ख़िलाफ़ दायर प्राथमिकी रद्द कर दी थी. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऐसा करते हुए अपनी शक्तियों की ‘सीमाओं का उल्लंघन’ किया.