केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा सदस्य पेंशन कानून में संशोधन किया है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब बिना किराया दिए मकान, आवास के साज-सज्जा पर खर्च, मुफ्त टेलीफोन कॉल, मुफ्ती बिजली, कार पेट्रोल, चिकित्सा सुविधाएं, ड्राइवर और निजी सहायक आदि नहीं मिलेंगी.