झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, अदालत की अनुमति के बिना इंटरनेट सेवाएं निलंबित न करे सरकार

झारखंड में राज्य की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के चलते 21 सितंबर को आंशिक तौर पर इंटरनेट बंद करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि बाद में पूर्ण बंदी हुई जो 22 सितंबर को भी जारी रही. अब हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी परीक्षा से पहले उसकी इजाज़त के बिना ऐसा न किया जाए.