हरियाणा: सुप्रीम कोर्ट ने निजी नौकरियों में आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश को ख़ारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को नियोक्ताओं के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75 फ़ीसदी आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के क़ानून पर तीन फरवरी को अंतरिम रोक लगा दी थी. इस फ़ैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.