पीडीपी नेता नईम अख़्तर द्वारा दायर मामले को रद्द करते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि आधिकारिक पदों पर बैठे लोगों से जुड़े आरोपों की रिपोर्टिंग करना मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता. अख़्तर ने 2018 में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी और पत्रकार आदित्य राज कौल पर जानबूझकर उनके बारे में 'दुर्भावनापूर्ण समाचार' प्रसारित करने का आरोप लगाया था.