आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जजों के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक और अपमानजनक सामग्री को 36 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत माहौल में जज संगठित अभियानों के लिए आसान निशाना बन गए हैं.